बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध निर्माण और गैरकानूनी कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर भोजीपुरा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कॉलोनी के विकास पर शिकंजा कस दिया। शनिवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने नैनीताल रोड स्थित मार्डन विलेज के नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
तीन हजार वर्गमीटर में बिना अनुमति विकसित की जा रही थी कॉलोनी

प्राधिकरण के अनुसार अमरजीत सिंह ने थाना भोजीपुरा क्षेत्र में लगभग तीन हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में बरेली विकास प्राधिकरण की किसी भी प्रकार की स्वीकृति के बिना भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवॉल का कार्य कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जांच के बाद कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
चार स्थानों पर आवासीय निर्माण सील

BDA की टीम ने कॉलोनी के भीतर बने कई अवैध आवासीय निर्माणों को भी सील किया। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें सोनू सिंह का लगभग 140 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय भवन, सचिन का लगभग 160 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय भवन, राममूर्ति का लगभग 180 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय भवन, इन्द्रजीत मेहता का लगभग 1200 वर्गमीटर में बने 20 आवासीय भवन निर्माणों को बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जाने के कारण सील बंद कर दिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई। पूरी कार्रवाई दीपक कुमार (संयुक्त सचिव) और अजीत कुमार सिंह (विशेष कार्याधिकारी) के नेतृत्व में की गई। इस दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, गजेन्द्र शर्मा, अवर अभियंता विनोद कुमार,अजीत कुमार साहनी, सीताराम तथा प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
BDA ने जनता को दी चेतावनी

बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि “उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किया गया निर्माण या प्लॉटिंग अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है।”प्राधिकरण ने नागरिकों को चेताया है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित मानचित्र की वैध स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी
BDA अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों और बिना नक्शा बने निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
