बरेली में ‘क्लासिक प्योर’ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के CP 02 बैच पर FSDA की बड़ी कार्रवाई, खाद्य लाइसेंस भी निलंबित
बरेली : नाम ‘Pure’ यानी शुद्धता का दावा, लेकिन जांच रिपोर्ट में सामने आए ऐसे तथ्य जिन्होंने पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बरेली में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने कैंट क्षेत्र के चनेहटी स्थित भारत इंटरप्राइजेज के ‘क्लासिक प्योर’ (Classic Pure) ब्रांड के पैकेज्ड पेयजल के एक बैच को जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने संबंधित फर्म का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है।
24 जून को लियाव्हा पानी का नमूना
मिली जानकारी के अनुसार, अंतरजनपदीय टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके दीक्षित ने 24 जून 2026 को ‘क्लासिक प्योर’ पैकेज्ड पेयजल का नमूना जांच के लिए लिया था। नमूने को राजकीय खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया।14 जुलाई 2026 को प्राप्त जांच रिपोर्ट में पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर खामियां सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, नमूने में कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड की मौजूदगी पाई गई।इसके अलावा पानी में टीडीएस, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
CP 02 बैच की बिक्री पर तत्काल रोक
जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए ‘क्लासिक प्योर’ के बैच CP 02 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त आयुक्त द्वितीय राहुल सिंह के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 36(3)(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। संबंधित फर्म भारत इंटरप्राइजेज का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित बैच की बिक्री किए जाने की जानकारी मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए हो सकते हैं खतरनाक
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के अनुसार, पानी में कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी सूक्ष्मजीवी या संभावित मलजनित संदूषण की ओर संकेत कर सकती है। ऐसे दूषित पानी के सेवन से दस्त, उल्टी, पेट दर्द, आंतों का संक्रमण और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोगों के लिए संक्रमण गंभीर हो सकता है। वहीं, पानी में यीस्ट और मोल्ड की मौजूदगी भी उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।
‘शुद्ध पानी’ के नाम पर सवाल, उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को आमतौर पर सुरक्षित और शुद्ध मानकर खरीदा जाता है, लेकिन बरेली में सामने आई इस कार्रवाई ने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने का संदेश दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के बाद अब ‘क्लासिक प्योर’ के CP 02 बैच की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
