2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी
कानपुर नगर/ लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री मुहम्मद आजम खां के बाद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक रह चुके हैं, और इस समय महराजगंज जिला कारागार में बंद हैं। गुरुवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर की। अदालत ने 2 सितंबर को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। विदित रहे कि मुहम्मद आजम खां की दो दिन पहले सीतापुर जेल से रिहाई हो चुकी है।
जानें क्या है मामला?
26 दिसंबर, 2022 को कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और करीबी दोस्त इजराइल आटेवाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि इरफान ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए लोगों को भयभीत किया। तब से वह लगभग दो सालों से जेल में बंद हैं।
अन्य मामलों में भी मिली राहत
इरफान सोलंकी को इससे पहले भी दो मामलों में जमानत मिल चुकी है। अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद के मामले में भी जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा मार्च 2025 में रंगदारी के एक मामले में उन्हें और रिजवान सोलंकी को जमानत।
पिता, खुद और अब पत्नी विधायक
इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और वे विधायक चुनी गईं। इससे पहले उनके पिता मुश्ताक सोलंकी कई बार विधायक रह चुके हैं।
