बरेली : यूपी के बरेली जिले में दो अलग-अलग दिल दहला देने वाले मामलों में अदालत ने एक आरोपी को उम्रकैद और हत्यारे पति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा और भारी अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों मामलों में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थीं। एक में मासूम बच्ची का गाल चबाया गया, तो दूसरे में पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया गया।
मासूम बच्ची पर किया हमला
बरेली देहात के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के खजुआ जागीर गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था गांव निवासी छेदालाल ने मेरी दो वर्षीय पुत्री को खेलते समय पकड़ लिया। इसके बाद उसका गाल चबा लिया। जिससे वह रोने लगी। पड़ोसियों ने उसको बचाया। इस मामले में शेरगढ़ थाना पुलिस ने अपराध संख्या 670/21 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। IPC की धारा 326 के तहत आजीवन कारावास और 20,000 का जुर्माना, पॉक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष कारावास और 5,000 जुर्माना डाला गया है। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है।
दहेज में बाईक के साथ पत्नी की हत्या
बरेली देहात के शाही थाना क्षेत्र के दुनका गांव निवासी प्रेमपाल ने अपनी पत्नी को दहेज में बाईक के लिए प्रताड़ित किया था। इसके साथ ही पिटाई का भी आरोप था। जिसके चलते नवविवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। इस मामले ने मृतिका के पिता ने शाही थाने में अपराध संख्य 387/20 दर्ज कराया था। यह मुकदमा धारा 498(A), 304 (B),323,3(4) डीपी एक्ट में दर्ज हुआ था। इस मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
शादी के कुछ समय बाद 50 हजार की मांग
मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी पति ने दहेज में बाईक और 50,000 दहेज की मांग कर रहा था। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना लगातार बढ़ती गई। एक दिन गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी। जिसके चलते IPC धारा 304B (दहेज हत्या) में 10 वर्ष कठोर कारावास, धारा 498A में 2 वर्ष कारावास और 5,000 जुर्माना,धारा 323 में 5,000 जुर्माना डाला है। इस मुकदमें में 8 गवाह पेश हुए थे।
![]()
