बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने मंगलवार को शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। ये कॉलोनियां बिना प्राधिकरण की अनुमति के विकसित की जा रही थीं। कार्रवाई प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973 के तहत की गई।
8 हजार वर्ग मीटर में विकसित की अवैध कालोनी
शहर के मुड़िया अहमदनगर, इज्जतनगर में अश्वनी शर्मा ने लगभग 2000 वर्गमीटर में बिना स्वीकृति के सड़क, बाउंड्री वॉल, प्लॉटिंग आदि का निर्माण किया था। इसके साथ ही ग्राम मुड़िया अहमदनगर (नकटिया नदी के किनारे) नवनीत अग्रवाल ने लगभग 6000 वर्गमीटर में बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्री वॉल का निर्माण किया। मगर, स्वीकृति नहीं ली। जिसके चलते प्राधिकरण की टीम के अवर अभियंता अजीत कुमार, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, संयुक्त सचिव दीपक कुमार और अन्य प्रवर्तन अधिकारी शामिल थे, ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।
प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि कोई भी निर्माण कार्य या प्लॉटिंग बिना मानचित्र स्वीकृति के पूरी तरह अवैध है। प्राधिकरण ऐसे अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। भविष्य में कोई भवन या प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता व नक्शा स्वीकृति की जानकारी BDA कार्यालय से जरूर प्राप्त करें। यदि बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी, और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। भवन या प्लॉट खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि करें। उन्होंने अवैध कॉलोनियों से सावधान रहने के साथ ही किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए प्राधिकरण से लिखित जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी।
![]()
