23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा मतदान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मिलेगी मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 को लेकर मतदाताओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की गई है। अब मतदाता घर बैठे ऑनलाइन अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में अपनी क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
ऐसे ऑनलाइन खोजें अपना मतदान केंद्र
मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या का विवरण देख सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाएं और वहां दिखाई देने वाले “Search your polling station by name for Graduate and Teacher Constituency” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और जिले का चयन करें। फिर अपना नाम या किसी संबंधी का नाम दर्ज करें। नाम के पहले या दूसरे हिस्से के आधार पर भी खोज की जा सकती है। अंत में दिए गए कैप्चा कोड को भरकर जानकारी प्राप्त करें। प्रक्रिया पूरी होने पर मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या का विवरण सामने आ जाएगा।
मतदान के लिए पहचान पत्र रखना जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कारणवश यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से पहचान प्रमाणित की जा सकती है। मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वाहन चलाने का लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और निजी औद्योगिक संस्थानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे।
डिग्री और दिव्यांगता पहचान पत्र भी मान्य
निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की शैक्षणिक संस्था की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र भी मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि मतदान से पहले अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें तथा मतदान के दिन निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।
