बरेली : यूपी के बरेली शहर की इज्जतनगर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ कथित यौन अपराध के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की दो धाराओं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 की दो धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले की विवेचन उपनिरीक्षक आफताब खान को सौंपी है।
सोने के बूँदे लेने का आरोप
शहर के इज्जतनगर थाने में अपराध संख्या 0965 दर्ज किया गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और धारा 351(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और धारा 8 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
BNS और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई
एफआईआर में शामिल धाराएं अलग-अलग प्रकार के कथित अपराधों से संबंधित हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 पीछा करने (स्टॉकिंग) से संबंधित है, जबकि धारा 351(2)आपराधिक धमकी के अपराध से जुड़ी है। वहीं, पॉक्सो एक्ट की धारा 7 बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की परिभाषा और धारा 8 इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। इन धाराओं का उल्लेख प्राथमिकी में दर्ज आरोपों के आधार पर है।
