UPPWD के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी का आदेश, न्यूनतम निविदादाता से अनुबंध से पहले मशीन संबंधी दस्तावेज और भौतिक सत्यापन अनिवार्य, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
बरेली : ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी की ओर से जारी आदेश में सीसी मार्गों के निर्माण के दौरान आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) अथवा सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर मशीन के इस्तेमाल और उसके सत्यापन को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
अनुबंध से पहले मशीन के दस्तावेज-भौतिक सत्यापन जरूरी
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम न्यूनतम निविदादाता (L1) के साथ अनुबंध गठन से पहले आरएमसी अथवा सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर मशीन के संबंध में आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए जाएं। इसके बाद मशीन का भौतिक सत्यापन कराया जाए और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर ही अनुबंध गठन की कार्रवाई की जाए। विभाग का यह निर्देश निर्माण कार्यों में मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और निर्धारित तकनीकी व्यवस्था के अनुरूप काम कराने से संबंधित है।
2023 के शासनादेश का हवाला
इसमें लोक निर्माण अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 28/2023/1556/तेईस-7-2023-176सा/2006, दिनांक 5 दिसंबर 2023 के पैरा-4 का उल्लेख किया गया है।इस व्यवस्था के अनुसार मशीनरी एवं तकनीकी स्टाफ से संबंधित सूचनाओं और अभिलेखों को प्रथम न्यूनतम निविदादाता के साथ अनुबंध गठन के समय संज्ञान में लिया जाना है। साथ ही, कार्य संपादन के दौरान संबंधित मशीनरी और तकनीकी संसाधनों की आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद गुणवत्ता पर जोर
इसमें बताया गया है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से यह विषय संज्ञान में लाया गया है कि क्षेत्रों में संपादित किए जा रहे आरसीसी निर्माण कार्यों, जैसे मार्ग और सेतु निर्माण में, आरएमसी अथवा सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ज्ञाप के अनुसार, इससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात सामने आई है। इसी के दृष्टिगत विभाग ने संबंधित अधिकारियों को मशीन के उपयोग और सत्यापन से जुड़े निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित अधिकारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
क्या है विभाग का मुख्य निर्देश?
सीसी मार्ग निर्माण के लिए आरएमसी अथवा सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर मशीन का इस्तेमाल सुनिश्चित करना। प्रथम न्यूनतम निविदादाता (L1) से अनुबंध गठन से पहले मशीन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करना। मशीन की भौतिक उपलब्धता का सत्यापन कराना।सत्यापन के बाद ही अनुबंध गठन की कार्रवाई करना। मशीनरी एवं तकनीकी स्टाफ से संबंधित शासनादेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।आदेशों में लापरवाही या शिथिलता नहीं बरतना चाहिए।
