कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए आबकारी विभाग का फैसला, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मुरादाबाद: सावन माह की शुरुआत से पहले जिला आबकारी विभाग ने धार्मिक भावनाओं के सम्मान और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह के दौरान दिल्ली रोड और कांठ रोड स्थित कुल 36 शराब दुकानों को पूरी तरह पर्दों और कवर से ढकने के आदेश दिए गए हैं। यह व्यवस्था पूरे सावन माह तक प्रभावी रहेगी।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिया गया निर्णय
जिला आबकारी अधिकारी डॉ. रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और श्रद्धालु इन मार्गों से गुजरते हैं। धार्मिक वातावरण बनाए रखने और किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए संबंधित शराब दुकानों को पूरी तरह ढकने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लाइसेंस धारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
रविवार को बंद रहेंगी कैंटीन
आबकारी विभाग ने शराब दुकानों से संचालित कैंटीनों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। सावन माह के दौरान प्रत्येक रविवार को सभी कैंटीन पूरी तरह बंद रहेंगी। अन्य दिनों में केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। कैंटीनों में अंडा, मछली और किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि सभी संचालकों से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए विभागीय निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। यदि कोई संचालक आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी के लिए बनाई गईं टीमें
आबकारी विभाग ने आदेशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विशेष निरीक्षण टीमों का गठन किया है। ये टीमें समय-समय पर शराब दुकानों और कैंटीनों का निरीक्षण करेंगी, ताकि सावन माह के दौरान शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और धार्मिक वातावरण बना रहे।
