ग्राम मिलक में बिना स्वीकृति हो रही प्लॉटिंग और बाउंड्रीवाल पर कार्रवाई, बीडीए ने लोगों से भूखंड खरीदने से पहले नक्शा स्वीकृति जांचने की अपील की
बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए सोमवार को सीबीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मिलक में विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया।बीडीए के अनुसार, मान खां और अली रजा खां द्वारा करीब 5 बीघा, मोहम्मद खास द्वारा लगभग 10 बीघा तथा पीर खां द्वारा करीब 2 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल और कॉलोनी विकसित करने का कार्य कराया जा रहा था।
बिना नक्शा पास कराए निर्माण
तीनों मामलों में किसी प्रकार की वैध स्वीकृति नहीं ली गई थी।प्राधिकरण ने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के की जा रही प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। इसलिए नियमानुसार इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले बीडीए से मानचित्र एवं लेआउट की स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें। बिना स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
