बरेली : यूपी के बरेली में लूटपाट के एक मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रास्ता रोककर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को 7 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आंवला कोतवाली थाना क्षेत्र के फुलासी गांव निवासी महिपाल सिंह ने बताया कि बाजार से लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में मुरादाबाद जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र के सोडरा गांव निवासी जाहिद ने रोककर लूटपाट की। इस मामले में आंवला कोतवाली में 25 जून 2022 रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी ने नकदी लूट ली थी। पुलिस ने एफआईआर संख्या 440/2014 की धारा 393,307, 120 बी IPC के अंतर्गत दर्ज की गई थी।
जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा
बुधवार को न्यायालय द्वारा अभियुक्त नदीम को दोषी करार देते हुए IPC की धारा 392 के अंतर्गत 07 वर्ष की कठोर सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त 3 माह की सजा भी भुगतनी होगी। इस केस में न्याय दिलाने में पुलिस और अभियोजन टीम ने सराहनीय योगदान दिया।
