बरेली : यूपी के बरेली जिले में गैंगस्टर एक्ट में नामजद दो आरोपियों को विशेष न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बरेली देहात के भुता थाना क्षेत्र का मामला है। यहां अभियुक्तगणों द्वारा लगातार संगठित अपराध, लूट और अवैध गतिविधियों के जरिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा था। इसमें वादी अजय कुमार यादव की दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर थाना भुता में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था (मुकदमा सं. 839/2006)।
अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास
मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायालय में तेजी से सुनवाई हुई और बुधवार को न्यायालय ने दोनों अभियुक्त रहीस अहमद पुत्र ज्योति जागीर थाना क्योलड़िया और शलीम निवासी भुता को दोषी करार देते हुए गैंगस्टर एक्ट 2/3 के तहत पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000- 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थदंड अदा नहीं किया जाता है तो दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त 3-3 माह की कारावास भी भुगतनी होगी। इसमें कुल अर्थदंड 20,000 रूपये है।
