बरेली : जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में डीएम के निर्देशन में बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी बोर्डों के स्कूलों के प्रधानाचार्यों को “उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998” के तहत सख्त दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम सिटी, एसपी ट्रैफिक, आरटीओ, एआरटीओ,डीआईओएस और बीएसए समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अब हर स्कूल को पोर्टल पर देना होगा वाहन का पूरा ब्योरा
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में UP Integrated School Vehicle Management Portal (UP-ISVMP) लागू किया गया है।इसके तहत सभी स्कूलों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बस, वैन सहित सभी वाहनों का पूरा विवरण अपलोड करना होगा। जिन स्कूलों के पास वाहन नहीं हैं, उन्हें भी शपथ पत्र देना होगा।
बिना DL वाहन चलाने पर रोक, नाबालिगों पर सख्ती
बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि 18 साल से कम उम्र के छात्र बाइक/स्कूटी से स्कूल न आएं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी छात्र वाहन न चलाए। स्कूल स्तर पर निगरानी के लिए समिति बनाकर नियमित जांच हो। हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट सुरक्षा समिति बनाई जाए।छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्कूल में “विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति” का गठन अनिवार्य।साल में चार बार (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल) बैठक होगी। ड्राइवर और हेल्पर के साथ हर महीने सुरक्षा मीटिंग कराई जाएगी।
सड़क सुरक्षा पर भी जोर
प्रशासन ने निर्देश दिए कि रोजाना प्रार्थना सभा में सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएं। निबंध, डिबेट और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के जरिए जागरूकता बढ़ाई जाए।स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। हादसों पर लगाम लगाना होगी। परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
