बरेली : यूपी के बरेली में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला पूर्ति कार्यालय ने साफ चेतावनी दी है कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, मैरिज हॉल और मिठाई दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। विभाग के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का गलत तरीके से इस्तेमाल सामने आ रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण में पकड़े जाने पर दर्ज होगा केस
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो संबंधित संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।गैस सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं। आर्थिक दंड और अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
बिना अनुमति कॉमर्शियल सिलेंडर भी प्रतिबंधित
विभाग ने यह भी साफ किया है कि बिना वैध अनुमति कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग भी गैरकानूनी है। सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों के तहत ही गैस कनेक्शन लेना होगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वह केवल वैध कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें, और नियमों का पालन करें। अवैध गतिविधियों से बचें।
