बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध निर्माण और गैरकानूनी कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को शहर के सीबीगंज क्षेत्र में सख्त कदम उठाए। 04 फरवरी 2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ग्राम मिलक में लगभग 45 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया, जबकि दो अन्य अवैध निर्माणों को सील किया गया।
बिना स्वीकृति विकसित हो रही थी अवैध कॉलोनी
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. नफीस, इन्द्रपाल, तसलीम, पप्पन सहित अन्य लोगों द्वारा थाना सीबीगंज के ग्राम मिलक में बिना बरेली विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग की जा रही थी। कॉलोनी में भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण, साइट ऑफिस और बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा था, जो पूरी तरह अवैध पाया गया। प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी के निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया।
रामपुर रोड और ग्राम मिलक में दो निर्माण सील
कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण ने दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान रामपुर रोड, ग्राम मथुरापुर में श्री आरिफ द्वारा लगभग 200 वर्गमीटर में किए गए व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया। ग्राम मिलक, थाना सीबीगंज में शहजाद द्वारा लगभग 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बन रहे स्कूल भवन को भी सील कर दिया गया।
नगर योजना अधिनियम के तहत कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम -1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार एवं प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
BDA की नागरिकों से अपील
बरेली विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व मानचित्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त या सील किया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि करने की भी अपील की है।
अवैध निर्माणों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
प्राधिकरण अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
