बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को शहर के बारादरी क्षेत्र के हरूनगला में बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। टीम ने बताया कि मनोज जायसवाल ने हरूनगला में लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना बरेली विकास प्राधिकरण की अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
प्लांट का किया चिन्हीकरण
कालोनाइजर ने मौके पर भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण, साइट ऑफिस, नालियां और बाउंड्रीवाल जैसे कार्य कराए जा रहे थे, जबकि इसके लिए कोई भी वैध मानचित्र स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई कर कॉलोनी के निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव दीपक कुमार और विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सीताराम सहित प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
बीडीए ने दी चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई के माध्यम से आम नागरिकों को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व BDA से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण या प्लॉटिंग अवैध मानी जाएगी और उसे किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। BDA का कहना है कि शहर में अवैध कॉलोनियों पर आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा।
