बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली देहात के फरीदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 35,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह घटना 28 अगस्त, 2023 की है, जब पीड़िता अपने घर से बाजार जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त ने उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में फरीदपुर कोतवाली में अपराध संख्या 469/2023 के तहत धारा 366/363/376(2)(एन) दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा
बुधवार को न्यायालय एफटीसी-01 कोर्ट बरेली ने अभियुक्त जाहिद निवासी मीडिया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली को दोषी करार देते हुए धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20,000 का जुर्माना तथा धारा 366 में 06 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000 का अर्थदंड देने का आदेश पारित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इन अधिकारियों और कर्मचारियों की मुख्य भूमिका
इस मामले में एसपी सिटी एवं ऑपरेशन कॉन्किवेशन के नोडल अधिकारी मानुष पारीक, विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार श्रीवास्तव, फरीदपुर कोतवाली के उपनिरीक्षक एवं विवेचक मुन्नालाल शर्मा, कोर्ट मुंशी राजवीर सिंह, मुकदमा प्रभारी विजय कुमार
