2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में निचली अदालत पहले खारिज कर चुकी है जमानत याचिका
नई दिल्ली: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
उमर खालिद की अपील न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई। खालिद ने 4 जुलाई को निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। पुलिस का आरोप है कि वह फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद उमर खालिद की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी।