नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल मस्जिद विवाद मामले में बड़ा आदेश पारित करते हुए 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। साथ ही, शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने पारित किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट मस्जिद समिति की ओर से दायर उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पिछले साल शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद से जुड़े सर्वेक्षण को बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है।
मस्जिद समिति की दलील
मस्जिद समिति का कहना है कि 19 नवंबर 2023 को सिविल जज ने मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। समिति का आरोप है कि 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि उसके लिए अदालत ने कभी आदेश पारित ही नहीं किया था।
अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है।
