बरेली : यूपी के बरेली में घर बनाने की प्रक्रिया को अब और भी सरल बना दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने भवन निर्माण उपविधियां-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 लागू कर दिए हैं। इसके तहत अब छोटे भूखंडों पर बिना नक्शा पास कराए घर और दुकान बनाने की अनुमति दी गई है, और वह भी सिर्फ 1 में ऑनलाइन पंजीकरण कराकर!
100 वर्गमीटर तक के प्लॉट पर नक्शा नहीं ज़रूरी
अब अगर आपकी ज़मीन 100 वर्गमीटर तक की है (आवासीय) या 30 वर्गमीटर तक की (व्यावसायिक), तो आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। सिर्फ 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप सीधे निर्माण कर सकते हैं।
विश्वास आधारित नक्शा पासिंग, आसान और तेज़ प्रक्रिया
अगर भूखंड बीडीए के अनुमोदित लेआउट में है, तो 500 वर्गमीटर तक के आवासीय, 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक हो। प्लॉट पर लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट द्वारा अपलोड किया गया। नक्शा ऑटो-स्वीकृत मान लिया जाएगा, बशर्ते वो सभी नियमों के अनुरूप हो।
गलत जानकारी दी तो होगी सख्त कार्रवाई
बीडीए ने साफ किया है कि जो भी इस प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज़ देगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ज़ोर रहेगा।
वर्कशॉप से मिलेगी पूरी जानकारी
बीडीए जल्द ही आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और आम लोगों के लिए वर्कशॉप आयोजित करेगा, जहां नए नियमों और प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया जाएगा।
जानें क्या बोले बीडीए उपाध्यक्ष?
डॉ. मनिकंडन ए (उपाध्यक्ष, बीडीए) ने कहा कि “अब नक्शा पास कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी होगा, जिससे समय, पैसा और भ्रष्टाचार — तीनों से मुक्ति मिलेगी।”
