बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली प्रशासन लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के तहत माह मई, 2026 में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। डीएम ने धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत थाना देवरनियां क्षेत्र के शरीफ तथा थाना इज्जतनगर क्षेत्र के कृष्णा मौर्य को जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार, इन दोनों के विरुद्ध संबंधित वादों में कार्रवाई करते हुए जिला बदरी की कार्यवाही पूर्ण की गई।
जिले में शांति, और अपराधियों पर नकेल कसने को एक्शन
अधिकारियों का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुंडा एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की नीति के अनुरूप भविष्य में भी ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।
कानून तोड़ने वालों पर शिकंजा
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के खिलाफ निरंतर निगरानी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिससे जिले में शांति एवं सुरक्षा का माहौल कायम रखा जा सके।
