बरेली : यूपी के बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनियों और बिना मानचित्र स्वीकृति वाले निर्माणों के विरुद्ध आज 30 अक्टूबर 2025 को बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम तिलियापुर परधौली में नूरदीन उर्फ मन्नू प्रधान द्वारा विकसित की जा रही लगभग 13 बीघा क्षेत्र की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, इस जमीन पर बिना BDA की स्वीकृति के सड़क, बाउंड्री वॉल, भूखंडों का चिन्हांकन और प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत यह पूरा विकास कार्य अवैध घोषित किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत सहानी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में की गई।

खरीदारों के लिए बड़ी चेतावनी
प्राधिकरण ने आम जनता को स्पष्ट चेतावनी दी है कि “बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉट खरीदने पर भविष्य में ध्वस्तीकरण की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की स्वयं की होगी।”इसलिए कोई भी भूखंड या निर्माण खरीदने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अनिवार्य रूप से करें।

अतिरिक्त कार्रवाई- सीलिंग और FIR दर्ज
प्राधिकरण ने बताया कि मिनी बाइपास क्षेत्र में दो और कार्रवाइयाँ की गईं। इसमें सीलिंग की कार्यवाही राहुल कुकरेजा मठ कमलनैनपुर, मिनी बाइपास, और डॉ. निहाल गंगवार अवध धाम कॉलोनी, मिनी बाइपास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई भी बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण और प्लॉटिंग के मामले में की गई है।
