बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने शहर में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक और कड़ी कार्रवाई की। शहर के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में 4 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के तहत की गई। BDA की टीम ने ग्राम खजुरिया, इज्जतनगर में अवैध रूप से विकसित की जा रही 4 कॉलोनियों पर एक साथ बुलडोज़र चलाया।।इसमें सिराज और नूर हसन की अवैध कॉलोनी, जो 4 बीघा थी। बिना प्राधिकरण की मंज़ूरी के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क व बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था।
यहां भी चला बुल्डोजर

टीम ने सचिन सक्सेना और मो. तौफीक की अवैध कॉलोनी, जो 20 बीघा पर सबसे बड़ी कार्रवाई की। यह बिना मानचित्र स्वीकृति के भारी पैमाने पर प्लॉटिंग, सड़क व बाउंड्रीवाल तैयार की जा रही थी।इसके बाद अतीक मुल्ला की अवैध कॉलोनी थी। इस 5 बीघा भूमि पर सड़क, बिजली पोल, प्लॉटिंग और बाउंड्रीवाल का अवैध विकास चल रहा था। इसके अलावा पवन शर्मा की 8 बीघा की अवैध कॉलोनी में बिना प्राधिकरण की अनुमति के बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य किया जा रहा था।
बीडीए ने यह दी चेतावनी

कार्रवाई के दौरान BDA के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम मौजूद थी। टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से सभी निर्माण, बाउंड्रीवाल और सड़क संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। BDA ने सर्वसाधारण को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसे निर्माणों का ध्वस्तीकरण कभी भी किया जा सकता है। प्लॉट खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की जांच अनिवार्य है। मानचित्र न होने पर प्लॉट खरीदने से होने वाला नुकसान खरीदार को ही झेलना पड़ेगा। बिना अनुमति निर्माण कराने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
