15 माह में आरोपी को सजा, 10 गवाह कोर्ट में पेश
बरेली : यूपी के बरेली देहात की आंवला कोतवाली थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव निवासी तोताराम को विशेष कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अगर, आरोपी अर्थदंड की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला 15 महीने में ही आया है।
जानें पूरा मामला
पिछले साल 9 जून, 2024 को पीड़ित बच्ची के पिता ने आंवला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पिता की तहरीर पर एफआईआर अपराध संख्या 241/24 के तहत धारा 376-AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 5KM/6 में दर्ज हुई। आंवला कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।
कोर्ट में पेश हुए 10 गवाह
इस मामले में सुनवाई के दौरान 10 गवाहों ने गवाही दी। इसमें अधिकांश गवाहों के बयान आरोपी के खिलाफ साबित हुए। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी तोताराम को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।
बहला-फुसलाकर किया था दुष्कर्म
पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में उनके घर आया था। उसी दौरान बच्ची उसके पास खेलते- खेलते चली गई, और उसने बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट का सख्त रुख
कोर्ट ने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। यह फैसला समाज को सख्त संदेश देता है।
