बरेली : यूपी के बरेली में दहेज हत्या से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) तबरेज अहमद ने आरोपी पति अनिल कुमार उर्फ अजय पाल को पत्नी की हत्या के मामले में 9 साल की सजा और 5 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) सुनाया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानें क्या है पूरा मामला?
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शिवकुमारी नाम की महिला की शादी अनिल कुमार उर्फ अजय पाल से कुछ साल पहले हुई थी। शादी के बाद ट्रैक्टर खरीदने के लिए दो लाख रुपये की मांग की गई। पैसे न मिलने पर शिवकुमारी को लगातार प्रताड़ित किया गया। पिता लेखराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 9 दिसंबर 2023 को बड़ी बेटी कांति देवी ने फोन पर बताया कि शिवकुमारी की तबीयत गंभीर है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतिका को उसके पति, सास, ससुर, नन्द, और देवर ने भी प्रताड़ित किया था।
दहेज हत्या में दर्ज हुआ था मुकदमा
पिता ने क्योलाडिया थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें धारा 498A (क्रूरता), 304 (हत्या), 302 (दहेज हत्या), 323, 504, और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी पति के अलावा ससुर और सास पर भी आरोप लगाए गए हैं।
जानिए अदालत का फैसला
एडीजे तबरेज अहमद ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को धारा 304 के तहत 9 साल की सजा, धारा 498A के तहत 2 साल की सजा, 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही अर्थदंड न देने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा तय की गई।
पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया
पीड़ित पिता लेखराज ने अदालत के फैसले को न्याय का महत्वपूर्ण कदम बताया। परिवार ने कहा कि दहेज के लिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ यह फैसला एक सशक्त संदेश है।
