नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने पत्र में स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला देते हुए त्यागपत्र सौंपा। इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत दिया गया है। हालांकि, धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2022 से अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने दो साल के भीतर ही पद छोड़ दिया। अब सवाल है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? और चुनाव की प्रक्रिया क्या है?
कब होगा चुनाव?
संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार, अगर उपराष्ट्रपति पद खाली होता है, तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाना चाहिए। ऐसे में संभावना है कि यह चुनाव संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान ही आयोजित हो सकता है।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। मतदान प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत से होती है। सांसद अपनी प्राथमिकता क्रम में वोट देते हैं (1st, 2nd, 3rd choice)।
कौन हो सकता है उम्मीदवार?
उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कोई जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिंहा का नाम ले रहा है, तो वहीं मुख़्तार नकवी का। मगर, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 साल की हो। राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो
अब तक जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक राज्यसभा की अध्यक्षता या तो डिप्टी चेयरमैन करेंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य करेंगे।
