इलाहाबाद/लखनऊ : भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को कोर्ट की डबल बेंच ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में कोई भी पुलिसिया उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही विपक्षी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने पारित किया।
जानें पूरा मामला?
6 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने यश दयाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। मामला BNS की धारा 69 के तहत दर्ज हुआ। यश दयाल ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी, और गिरफ्तारी पर रोक तथा एफआईआर रद्द करने की मांग की।
कोर्ट की टिप्पणी और अगली कार्रवाई
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यश दयाल के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई। इस मामले में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया गया है। अब अगली सुनवाई में सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
कौन हैं यश दयाल?
यश दयाल एक प्रोफेशनल भारतीय क्रिकेटर हैं, जो आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हैं। तेज गेंदबाज के रूप में पहचान रखने वाले यश हाल के वर्षों में टीम इंडिया में डेब्यू की दहलीज़ पर माने जा रहे हैं।
