बहेड़ी पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की कार्रवाई, चोरी, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट समेत बरेली, रामपुर व पीलीभीत में दर्ज हैं नौ मुकदमे
बरेली। जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक आरोपी के खिलाफ बहेड़ी पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की है। बहेड़ी कस्बे के मोहल्ला शेखूपुर निवासी अफसर को छह महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया। छह नवंबर को पुलिस उसे उत्तराखंड के पुलभट्टा बॉर्डर पर छोड़कर आई। साथ ही हिदायत दी गई कि जिला बदर की अवधि के दौरान वह बरेली की सीमा में प्रवेश न करे।
तीन जिलों में दर्ज हैं नौ मुकदमे
सीओ बहेड़ी अरुण कुमार के मुताबिक, करीब 27 वर्षीय अफसर के खिलाफ बरेली, रामपुर और पीलीभीत में चोरी, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट समेत नौ मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। अफसर के खिलाफ बहेड़ी थाने में वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2025 में चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। इसके अलावा रामपुर के कैमरी थाने में वर्ष 2023 और 2024 में तथा पीलीभीत के जहानाबाद, अमरिया और न्यूरिया थानों में वर्ष 2024 में मुकदमे दर्ज हैं। देवरनियां थाने में भी वर्ष 2024 में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था।
गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में छह नवंबर को बहेड़ी पुलिस ने अफसर को जिले की सीमा से बाहर कर दिया। इस कार्रवाई को प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छह महीने की जिला बदर अवधि में वह बरेली जिले में प्रवेश न करे।
