दांत में दर्द होने पर महिला को नशीला इंजेक्शन देकर किया बेहोश, फिर बलात्कार कर बनाई थी वीडियो
न्यायाधीश ने 25 हजार रुपये का डाला जुर्माना, पीड़िता को ब्लैकमेल करने पर दर्ज कराई थी FIR
बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से सामने आया एक शर्मनाक मामला आखिर न्याय तक पहुंचा। चार साल पहले महिला के इलाज के बहाने उसे बेहोश कर बलात्कार करने और ब्लैकमेल करने वाले डेंटिस्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी डॉक्टर रविंद्र प्रकाश शर्मा पर एफटीसी-01 कोर्ट बरेली ने यह फैसला सुनाया।
चार साल बाद मिला न्याय
शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला को 16 अक्टूबर 2021 को दांत में तेज दर्द हुआ। इलाज के लिए वह सैदपुर स्थित प्रकाश डेंटल लैब गई थी। वहां मौजूद डॉ. रविंद्र प्रकाश शर्मा ने उसे दांत उखाड़ने का बहाना बनाकर नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। महिला के पति के अनुसार, जब वह देर तक घर नहीं लौटी, तो उसे ढूंढा गया और घर पहुंचने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई। डॉक्टर ने बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा।
इज्जतनगर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
पीड़िता ने थाना इज्जतनगर में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा अपराध संख्या 870/2021 में IPC की धारा 376 (बलात्कार), 328 (नशीला पदार्थ देकर अपराध), 354(ग), 506 (धमकी), 507 (गुप्त सूचना के जरिए धमकी) के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
6 गवाहों के आधार पर सुनाया गया फैसला
मुकदमे के दौरान 6 प्रमुख गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। सबूतों, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बसंत विहार निवासी डॉक्टर रविंद्र शर्मा को दोषी करार दिया। IPC की धारा 376 के तहत – 10 साल का कठोर कारावास और 20,000 जुर्माना, IPC धारा 506 के तहत 1 साल का कठोर कारावास और 5,000 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास
इनकी रही भूमिका
इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने में एसपी सिटी एवं ऑपरेशन कन्वीनेशन के नोडल अधिकारी मानुष पारीक एफटीसी 01 कोर्ट के एडीजीसी संतोष कुमार श्रीवास्तव, विवेचन इंस्पेक्टर संजय कुमार, कोर्ट मुहर्रिर गौरव कुमार और पैरोंकार अंकित भारती की मुख्य भूमिका थी।
