बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली देहात के सिरौली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने बुधवार को दोषी करार दिया है। आरोपी दुकानदार को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 28 दिसंबर 2021 की है। वादिनी ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री, जो कक्षा 4 की छात्रा है। स्कूल से चॉकलेट लेने के लिए दुकान पर गई थी। वहीं दुकानदार गिरिजेश ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद थाना सिरौली में अभियोग पंजीकृत किया गया।
दुकानदार की शर्मनाक हरकत
आरोपी दुकानदार ने बच्ची के साथ शर्मनाक घटना की थी। जिसके चलते पॉक्सो एक्ट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी दुकानदार के खिलाफ सिरौली थाने पर अपराध संख्या 06/2022 के तहत धारा–354घ और 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर पुलिस ने अभियुक्त गिरिजेश कुमार को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की थी। इस मामले में त्वरित विवेचना और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय पॉक्सो कोर्ट–02 बरेली ने अभियुक्त को धारा 9/10 पोक्सो एक्ट में दोषी मानकर 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में एसपी सिटी ऑपरेशन कॉन्किवेशन के नोडल अधिकारी मानुष पारीक, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो न्यायालय कोर्ट–02 कुंदनलाल गौड़, विवेचक एवं उप निरीक्षक बहेड़ी मोहम्मद फैजान, कोर्ट मुंशी महिला न्यायालय कोर्ट दो रामलाल, मुकदमा प्रभारी रमाकांत कुमार की मुख्य भूमिका रही थी।
