लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। योगी सरकार के निर्देश के अनुसार, सभी विभागों को यह आदेश तुरंत लागू करना होगा।
नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि के प्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न नहीं होते। इसलिए, इसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मामले में UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उप-निदेशक ने सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें साफ कहा गया कि आधार केवल पहचान और सत्यापन के लिए है और यह जन्म तिथि की पुष्टि का प्रमाण नहीं है।
UIDAI के 31 अक्टूबर 2025 के पत्र के आधार पर, यूपी सरकार ने 24 नवंबर 2025 को यह आदेश जारी किया। यह निर्देश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर तक भेजा गया है और शासन के सभी विभागों में लागू होगा।
सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि जन्म तिथि प्रमाणन के लिए केवल प्रमाणित दस्तावेज़ ही स्वीकार किए जाएं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया और दस्तावेज़ सत्यापन में पारदर्शिता बढ़े।
