शहर के गोविंदापुर में बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रही थी प्लॉटिंग और बाउंड्रीवाल का निर्माण, BDA प्रवर्तन टीम ने पहुंचकर ध्वस्त कराए अवैध विकास कार्य
बरेली: यूपी के बरेली में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति हो रही प्लॉटिंग के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम गोविंदापुर में करीब 20 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से बताया कि मेंहदी हसन और मिसाल ने उक्त क्षेत्र में प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना भूखंडों का चिन्हांकन किया जा रहा था। इसके साथ ही मौके पर बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित करने का काम किए जाने की बात सामने आई। प्राधिकरण की।प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और अवैध रूप से किए जा रहे विकास कार्य को ध्वस्त कराया। BDA के मुताबिक यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम -1973 की संबंधित धाराओं के तहत की गई।
बिना मंजूरी प्लॉटिंग पर BDA की सख्ती
बरेली विकास प्राधिकरण ने नागरिकों को भी अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृत मानचित्र के प्लॉटिंग से सावधान किया है। प्राधिकरण के अनुसार, किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग शुरू करने से पहले BDA से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण या प्लॉटिंग अवैध मानी जा सकती है और ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
प्लॉट खरीदने से पहले जरूर करें जांच
BDA ने आम लोगों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी और मानचित्र की स्वीकृति की पुष्टि जरूर करें। प्राधिकरण के मुताबिक बिना जांच-पड़ताल के अवैध कॉलोनी में जमीन खरीदने पर खरीदार को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।इस कार्रवाई के जरिए BDA ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपनी सख्ती का संदेश दिया है। गोविंदापुर में करीब 20 बीघा जमीन पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के चल रहे प्लॉटिंग और विकास कार्य पर हुई कार्रवाई के बाद अब अवैध कॉलोनाइजरों में भी कार्रवाई का दबाव बढ़ने की संभावना है।
